Transactions Not Regarded As Transfer Section 47 Hindi

**TRANSACTIONS NOT REGARDED AS TRANSFER [SECTION 47]**

यह सेक्शन 47 उन ट्रांजैक्शंस को बताता है जिन्हें **कैपिटल गेन टैक्स** के संदर्भ में "ट्रांसफर" नहीं माना जाता। इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शंस टैक्स के दायरे से बाहर होते हैं। 

### 1. **HUF का विभाजन**:
   - **HUF** (Hindu Undivided Family) का पूरा या आंशिक विभाजन होने पर जो संपत्ति बांटी जाती है, उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। (Section 47(i))

### 2. **उपहार, वसीयत या अव्यक्त ट्रस्ट**:
   - **व्यक्ति या HUF** द्वारा किसी संपत्ति का उपहार देना, वसीयत के जरिए या अव्यक्त ट्रस्ट के तहत ट्रांसफर करना **ट्रांसफर नहीं माना जाता**। (Section 47(iii))

   - **नोट**: 2024-25 तक, उपहार या वसीयत के तहत संपत्ति का ट्रांसफर **ट्रांसफर नहीं** माना जाता था, सिवाय ESOP के तहत शेयरों के।

### 3. **होल्डिंग कंपनी से पूरी तरह से भारतीय सहायक कंपनी को संपत्ति ट्रांसफर**:
   - यदि कोई कंपनी अपनी पूरी तरह से मालिक भारतीय सहायक कंपनी को संपत्ति ट्रांसफर करती है, तो इसे **ट्रांसफर नहीं माना जाता**। (Section 47(iv))

   - **Conditions**: 
     1. पेरेंट कंपनी के पास सहायक कंपनी के सभी शेयर होने चाहिए।
     2. सहायक कंपनी भारतीय कंपनी होनी चाहिए।

### 4. **सहायक कंपनी से होल्डिंग कंपनी को संपत्ति ट्रांसफर**:
   - यदि सहायक कंपनी अपनी पूरी संपत्ति होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करती है, तो इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। (Section 47(v))

   - **Conditions**: 
     1. सहायक कंपनी के सभी शेयर होल्डिंग कंपनी के पास होने चाहिए।
     2. होल्डिंग कंपनी भारतीय कंपनी होनी चाहिए।

   - **नोट**: यह छूट **अगर संपत्ति को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में ट्रांसफर किया जाता है**, तो लागू नहीं होती।

### 5. **अमेलगमेशन (मिलन) में संपत्ति का ट्रांसफर**:
   - किसी कंपनी द्वारा **अमेलगमेशन** स्कीम के तहत, अपनी संपत्ति को भारतीय कंपनी को ट्रांसफर करना **ट्रांसफर नहीं माना जाता**। (Section 47(vi))

### 6. **डीमर्जर में संपत्ति का ट्रांसफर**:
   - **डीमर्जर** (व्यवसाय के विभाजन) में, एक कंपनी द्वारा अपनी संपत्ति को परिणामस्वरूप उत्पन्न भारतीय कंपनी को ट्रांसफर करना भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। (Section 47(vib))

### 7. **डीमर्जर में शेयरों का ट्रांसफर**:
   - **डीमर्जर** के बाद, परिणामस्वरूप उत्पन्न कंपनी द्वारा शेयरधारकों को शेयर ट्रांसफर करना, अगर यह डीमर्जर के बदले में हो, तो **ट्रांसफर नहीं माना जाता**। (Section 47(vid))

### 8. **अमेलगमेशन में शेयरधारक द्वारा शेयरों का ट्रांसफर**:
   - **अमेलगमेशन** में, एक शेयरधारक द्वारा अमेलगमेटिंग कंपनी के शेयरों का ट्रांसफर किया जाना, जब वह बदले में अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर प्राप्त करता है, तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। (Section 47(vii))

   - **Conditions**:
     1. शेयरधारक को अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर मिलते हैं, और शेयरधारक खुद अमेलगमेटेड कंपनी नहीं होता।

### 9. **गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रांसफर**:
   - एक **नॉन-रेजिडेंट** द्वारा **गवर्नमेंट सिक्योरिटी** का ट्रांसफर, जब वह इसे दूसरे नॉन-रेजिडेंट को ट्रांसफर करता है, तो यह ट्रांसफर नहीं माना जाता। (Section 47(viib))

### 10. **सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिडेम्पशन**:
   - एक व्यक्ति द्वारा **सोवरेन गोल्ड बॉन्ड** का रिडेम्पशन करना, **ट्रांसफर नहीं माना जाता**। (Section 47(viic))

### 11. **गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में रूपांतरण**:
   - **गोल्ड** को **इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट** में रूपांतरित करना, या इसके विपरीत, इसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। (Section 47(viid))

### 12. **निश्चित संपत्ति का ट्रांसफर सरकार या विश्वविद्यालय को**:
   - कुछ विशेष संपत्तियों जैसे **कला कार्य**, **पांडुलिपियाँ**, **चित्र**, **फोटोग्राफ्स** आदि का ट्रांसफर सरकार या विश्वविद्यालय को, **ट्रांसफर नहीं माना जाता**। (Section 47(ix))

### 13. **बॉन्ड्स या डेबेंचर्स का शेयरों में रूपांतरण**:
   - **बॉन्ड्स** या **डेबेंचर्स** को कंपनी के **शेयरों** में रूपांतरित करना **ट्रांसफर नहीं माना जाता**। (Section 47(x))

### 14. **प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी शेयर में रूपांतरण**:
   - **प्रेफरेंस शेयरों** को **इक्विटी शेयरों** में रूपांतरित करना **ट्रांसफर नहीं माना जाता**। (Section 47(xb))

### 15. **रिवर्स मॉर्गेज**:
   - यदि एक वरिष्ठ नागरिक **रिवर्स मॉर्गेज** स्कीम के तहत अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करता है, तो इसे **ट्रांसफर नहीं माना जाता**। (Section 47(xvi))

   - **रिवर्स मॉर्गेज स्कीम** वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जिसमें वे अपने घर की संपत्ति बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को गिरवी रखते हैं, और बदले में उन्हें एकमुश्त राशि या नियमित आय मिलती है। यह लोन आयकर से मुक्त होता है।

यह सेक्शन 47 उन ट्रांजैक्शंस को स्पष्ट करता है, जिन्हें **कैपिटल गेन टैक्स** से बाहर रखा गया है।