GST रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियम - CBIC के निर्देश
1. दस्तावेज़ों के नाम पर देरी नहीं होगी:
अब अधिकारी बार-बार अलग-अलग दस्तावेज़ मांगकर GST रजिस्ट्रेशन में देरी नहीं कर सकेंगे। सरकार ने साफ़ कहा है कि "ये लाओ, वो लाओ" कहकर रजिस्ट्रेशन में बाधा न डाली जाए।
2. 7 दिन में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी:
CBIC ने कहा है कि अब अधिकतर मामलों में रजिस्ट्रेशन 7 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर कोई "रिस्की" बिज़नेस है तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अधिकतम 30 दिन में रजिस्ट्रेशन देना होगा।
3. अधिकारियों की शिकायतें मिली थीं:
CBIC को शिकायतें मिली थीं कि कुछ अधिकारी बिना ज़रूरत के दस्तावेज़ मांग रहे हैं। इसलिए अब CBIC ने एक सूची जारी की है, जिसमें बताया गया है कि किन दस्तावेज़ों को ऑनलाइन मांगा जा सकता है।
4. असली दस्तावेज़ (Original) की मांग नहीं होगी:
अधिकारियों को कहा गया है कि वे रजिस्ट्रेशन के समय असली दस्तावेज़ों की मांग ना करें, और ना ही इसी बहाने देरी करें।
5. PPOB के लिए एक दस्तावेज़ काफी:
Principal Place of Business (मुख्य व्यापार स्थल) को साबित करने के लिए अब कोई एक दस्तावेज़ पर्याप्त होगा, जैसे:
- संपत्ति कर की रसीद (Property Tax Receipt)
- बिजली का बिल
- पानी का बिल
- नगर पालिका का रिकॉर्ड
- अगर जगह किराए की है, तो किरायानामा + उपरोक्त में से कोई एक दस्तावेज़
6. ये दस्तावेज़ अब अनिवार्य नहीं हैं:
अब अधिकारियों को Udyam Certificate, MSME सर्टिफिकेट, दुकान का पंजीकरण (Shop Establishment), ट्रेड लाइसेंस आदि नहीं मांगने चाहिए।
सारांश:
अब GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और सरल होगी। अनावश्यक दस्तावेज़ों के नाम पर व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाएगा। सरकारी निर्देश साफ़ हैं – बिना वजह कोई देरी नहीं होगी।