Capital Gains on Buyback of Shares or Specified Securities Section 46A Hindi

यह टैक्स से जुड़ा एक प्रावधान है जो शेयरों के बायबैक (buyback) से होने वाली पूंजीगत लाभ (capital gains) पर लागू होता है। 

### 1. **शेयरों और विशिष्ट प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ (Capital Gains)**
   अगर किसी कंपनी (जो डोमेस्टिक नहीं है) के शेयर या विशिष्ट प्रतिभूतियां खरीदी जाती हैं, तो उन शेयरों/प्रतिभूतियों को बेचने पर जो राशि मिलती है, उसे टैक्स के रूप में लिया जाएगा। 
   - जो खरीदने के लिए लागत और बेचे जाने पर मिली राशि में अंतर होता है, उसे पूंजीगत लाभ माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा।
   - यह टैक्स उस वर्ष में लगेगा जब कंपनी ने बायबैक किया हो। 

### 2. **डोमेस्टिक कंपनियों द्वारा बायबैक से पहले (1 अक्टूबर 2024 से पहले)**
   अगर एक डोमेस्टिक कंपनी 1 अक्टूबर 2024 से पहले अपने शेयरों का बायबैक करती है, तो कंपनी को एक अतिरिक्त 20% टैक्स (सुरचार्ज और सेस के साथ) देना होगा। 
   - इस स्थिति में, शेयरधारकों के लिए बायबैक से होने वाली आय को सेक्शन 10(34A) के तहत छूट दी जाएगी, क्योंकि कंपनी पहले ही अतिरिक्त टैक्स चुका चुकी होती है।

### 3. **डोमेस्टिक कंपनियों द्वारा बायबैक के बाद (1 अक्टूबर 2024 से बाद)**
   अगर बायबैक 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद किया जाता है, तो कंपनी द्वारा खरीदी गई शेयरों की कीमत को डिविडेंड माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। 
   - शेयरधारकों के लिए यह डिविडेंड "Income from Other Sources" के तहत आएगा और उस पर टैक्स लगेगा।
   - इसके कारण, सेक्शन 46A के अनुसार, जब बायबैक होता है तो शेयरधारक को मिलने वाली राशि शून्य मानी जाएगी और शेयरधारक को हुआ नुकसान पूंजीगत हानि (capital loss) के रूप में गिना जाएगा।
   - इस हानि को अगले वर्षों में सेट-ऑफ किया जा सकता है, अगर यह लंबी अवधि की हानि है तो इसे लंबी अवधि के लाभ के खिलाफ सेट-ऑफ किया जाएगा, और अगर यह शॉर्ट-टर्म हानि है तो शॉर्ट-टर्म और लंबी अवधि दोनों लाभों के खिलाफ सेट-ऑफ किया जा सकता है।