Companies ( Management and Administration) Rules 2014 in Hindi

दस्तावेज़ कंपनी के प्रबंधन और प्रशासन (Management and Administration) के बारे में है, जो भारत के कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) के चैप्टर VII (अध्याय 7) से संबंधित है। इसमें सेक्शन 88 से 122 तक के नियम शामिल हैं, और ये नियम कंपनियों के प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े हैं, जो कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (Companies (Management & Administration) Rules, 2014) के तहत आते हैं।

### मुख्य बिंदु:
1. **कंपनी क्या है?**  
   कंपनी एक कृत्रिम कानूनी इकाई (artificial legal entity) है, जो अपने सदस्यों (members) से अलग होती है। इसका मतलब है कि कंपनी और उसके मालिक (शेयरधारक) अलग-अलग हैं। कंपनी के कामकाज को उसके सदस्यों और निदेशकों (directors) द्वारा संचालित किया जाता है।

2. **बैठकें (Meetings):**  
   कंपनी के रोज़मर्रा के काम निदेशक (directors) संभालते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (Board of Directors) के ज़रिए फैसले लेते हैं। ये फैसले वैध बैठकों (valid meetings) में लिए जाते हैं। इन बैठकों में जो भी फैसले होते हैं, उन्हें मिनट्स बुक (minutes book) में दर्ज किया जाता है।  
   - **वार्षिक आम बैठक (Annual General Meeting - AGM):**  
     हर साल कंपनी को एक AGM आयोजित करना ज़रूरी है। इसमें वित्तीय विवरण (financial statements) को अपनाना, निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति (appointment/re-appointment of directors), ऑडिटर की नियुक्ति (appointment of auditors) जैसे ज़रूरी काम होते हैं। यह बैठक वित्तीय वर्ष (financial year) खत्म होने के बाद होती है।  
   - **अतिरिक्त आम बैठक (Extraordinary General Meeting - EGM):**  
     अगर दो AGM के बीच कोई ज़रूरी काम हो, तो EGM बुलाई जा सकती है।

3. **बोर्ड की शक्तियाँ (Powers of the Board):**  
   बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं, जिन्हें वे अपने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े फैसलों के लिए कंपनी की आम बैठक (general meeting) में शेयरधारकों (shareholders) की सहमति लेनी पड़ती है। शेयरधारक, जो कंपनी के मालिक होते हैं, इन बैठकों में बोर्ड के फैसलों को मंजूरी देते हैं या बदलाव करते हैं।

4. **रजिस्टर और रिटर्न (Registers and Annual Return):**  
   - हर कंपनी को अपने सदस्यों (members), डिबेंचर धारकों (debenture-holders), और अन्य सिक्योरिटी धारकों (security holders) का रजिस्टर रखना होता है। यह सेक्शन 88 से 91 और 95 में बताया गया है।  
   - कंपनी को हर साल एक वार्षिक रिटर्न (Annual Return) तैयार करना और उसे कंपनी रजिस्ट्रार (Registrar of Companies) के पास जमा करना होता है। यह सेक्शन 92 और 94 में शामिल है।

5. **बैठकें आयोजित करने के नियम (Requisites of Convening a Meeting):**  
   बैठकें आयोजित करने के नियम सेक्शन 103 से 120 में दिए गए हैं। इनमें बताया गया है कि बैठक कैसे बुलाई जाए, उसका नोटिस कैसे दिया जाए, और उसे कैसे संचालित किया जाए।

### चैप्टर VII के मुख्य हिस्से:
- **रजिस्टर (Registers):** सेक्शन 88 - 91 और 95  
- **वार्षिक रिटर्न (Annual Return):** सेक्शन 92 और 94  
- **बैठकें (Meetings):** सेक्शन 96 - 102 और 121  
- **बैठक आयोजित करने के नियम (Requisites of Convening a Meeting):** सेक्शन 103 - 120  
- **प्रबंधन और प्रशासन (Management and Administration):** सेक्शन 88 - 122, जो कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 से जुड़े हैं।